
बैकुंठपुर। कोरिया में रेत खनन-परिवहन (Sand mining and transporting) और वर्चस्व को लेकर ग्राम नौगई में भाजपा नेता समेत 3 लोगों की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। ट्रिपल हत्याकांड (BJP leader murder case) के बाद खनिज विभाग की नींद टूटी है। रायपुर की राज्य स्तरीय खनिज उडऩदस्ता टीम ड्रोन लेकर कोरिया और एमसीबी जिला पहुंचीं। अब टीम ड्रोन के साथ कोरिया, एमसीबी सहित पड़ोसी जिले के नदी-नालों में रेत खनन और भंडारण स्थल की जांच कर रही है। इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने रेत खनन और परिवहन में लगी दर्जनभर गाडिय़ां जब्त की हैं। टीम का कहना है कि उनकी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
केंद्रीय खनिज उडऩदस्ता की संयुक्त टीम ने रविवार को रात नदियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रेत भंडारण करने वालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बताया जा रहा है कि खनिज संचालक रजत बंसल की निगरानी में केंद्रीय खनिज उडऩदस्ता (Mining flying squad) की संयुक्त टीम पहुंची है।
टीम ने ड्रोन लेकर आधी रात तक मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के तहसील केल्हारी में केवई नदी, पसौरी, घुटरा और हसदेव नदी का निरीक्षण किया। कोरिया में गेज सहित अन्य नदियों का ड्रोन से सर्वे किया गया। इस दौरान लाइसेंसी 2 अस्थायी रेत भण्डारण स्थलों की जांच की। मौके पर ड्रोन सर्वे (Drone survey of sand ghat) के माध्यम से रेत की मात्रा का मापन किया गया।
साथ ही कोरिया सहित पड़ोसी जिले की नदी व रेत भंडारण स्थलों की जांच की जा रही है। वनांचल सहित पहुंच विहीन क्षेत्र एवं अवैध रेत उत्खनन क्षेत्रों का चिन्हांकन कर हाईटेक ड्रोन सर्वे से निगरानी की जा रही है। इससे अवैध रेत खनन एवं भंडारण पर नियंत्रण पर अंकुश लगाएंगे।
कोरिया में अवैध खनिज परिवहन करते एक मिनी हाइवा सहित 8 ट्रैक्टर को जब्त किया है। बैकुंठपुर और पटना क्षेत्र में गश्त के दौरान वाहनों को अवैध रूप से रेत एवं ईंट का परिवहन (Sand transporting) करते पकड़ा गया। खनिज टीम ने कुल 9 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया है।
इसमें वाहन सीजी 29 एसी 9874 मालिक संत जायसवाल, सीजी 16 सी क्यू 3389 मालिक राहुल ठाकुर, बिना नंबर महिंद्रा ट्रैक्टर मालिक बाबू खान, सोल्ड आयशर ट्रैक्टर मालिक गोरेलाल सिंह, बिना नंबर जॉन डियर ट्रैक्टर मालिक दिनेश साहू, बिना नंबर महिंद्रा ट्रैक्टर मालिक सलमान सिंह, बिना नंबर स्वराज ट्रैक्टर मालिक जगदीश साहू, बिना नंबर के २ आयशर ट्रैक्टर मालिक मो रिजवान खान शामिल हैं।
मामले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खनिज अधिकारी ने कहा कि अवैध खनिज कारोबार पर कड़ी नजर है। नियम तोडऩे वालों पर होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में एमसीबी जिला खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा (MCB mining officer) का कहना है कि रायपुर से केंद्रीय उडऩदस्ता टीम कार्रवाई कर रही है। कहां-कहां छापामारी और कार्रवाई की है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। उसमें जिले के स्टाफ भी नहीं हैं।