कोरीया

Teacher’s dismissed: चुनाव डयूटी में शराब पीकर पहुंचे थे 2 शिक्षक, कोर्ट में भी मिले टुन्न, दोनों को किया गया बर्खास्त

Teacher's dismissed: चुनाव ड्यूटी में शराब पीकर पहुंचने के बाद दोनों को कर दिया गया था निलंबित, जांच में मामला गंभीर प्रकृति का पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से की गई सख्त कार्रवाई
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Teacher's dismissed
Demo pic (Photo- Patrika)

मनेंद्रगढ़। एमसीबी जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में शराब पीकर ड्यूटी करने वाले 2 शिक्षक को बर्खास्त (Teacher's dismissed) कर दिया गया है। दरअसल दोनों शिक्षक चुनाव के दौरान शराब के नशे में ड्यूटी पर मौजूद थे। वहीं कोर्ट में पेशी के दौरान भी दोनों ने शराब सेवन किया था। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के दोनों शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति (डिसमिस) का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एमसीबी डी राहुल वेंकट ने आदेश जारी करने के बाद डीईओ ने कार्रवाई की है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

घटना 19 फरवरी 2025 की है। ग्राम लालपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल पर तैनात सहायक शिक्षक अशोक कुमार सिंह, अभय कुजूर और शिक्षक सुनील कुमार टोप्पो शराब सेवन कर पहुंचे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में तीनों के मद्यपान (Teacher's dismissed) की पुष्टि की गई थी।

कलेक्टर ने घटना की गंभीरता को देख उसी दिन तीनों को निलंबित कर दिया था। मामले में 4 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई। अपर कलेक्टर जांच अधिकारी तथा डीईओ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए गए थे।

Teacher's dismissed: न्यायालय में भी पहुंचे शराब पीकर

23 जुलाई को दोनों को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान शिक्षक अशोक कुमार सिंह और अभय कुजूर (Teacher's dismissed) कोर्ट में भी शराब पीकर पहुंचे थे। इसकी दोबारा चिकित्सीय पुष्टि हुई थी। मामले में 13 अक्टूबर 25 को प्रस्तुत विभागीय जांच प्रतिवेदन में दोनों शिक्षकों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया।

जबकि सुनील कुमार टोप्पो को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। दोनों शिक्षकों से कारण बताओ नोटिस का जवाब भी मांगा गया, लेकिन उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था।

दोनों शिक्षकों को किया गया बर्खास्त

जांच में यह भी स्थापित हुआ कि दोनों ने स्वयं मद्यपान स्वीकार (Teacher's dismissed) किया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 23 का उल्लंघन है। कलेक्टर वेंकट ने सारे तथ्यों के आधार पर 14 नवम्बर को दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने डीईओ को आदेश जारी किया था।

इससे डीईओ मनेंद्रगढ़ ने अभय कुजूर, प्राथमिक शाला चुक्तीपानी और अशोक सिंह सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हरकाटनपारा को नियम 10 की उपधारा 9 के तहत सेवा से पदच्युत कर दिया है।

Updated on:
26 Nov 2025 04:02 pm
Published on:
26 Nov 2025 04:02 pm
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