कोटा

पटवारी ने नकल देने को ली थी चार सौ रुपए रिश्वत, अब दो साल की भुगतेगा सजा, भरेगा 15 हजार जुर्माना

bribe एसीबी न्यायालय ने रिश्वत के मामले में पटवारी को 2 वर्ष की सजा
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Aug 02, 2019
ACB court sentences Patwari to 2 years in jail for bribe
पटवारी ने नकल देने को ली थी चार सौ रुपए रिश्वत, अब दो साल की भुगतेगा सजा, भरेगा 15 हजार जुर्माना

कोटा. एसीबी विशिष्ट न्यायालय ने 600 रुपए की रिश्वत लेने के करीब 10 वर्ष पुराने मामले में पटवारी को शुक्रवार को 2 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक निदेशक अभियोजक अशोक जोशी ने बताया कि झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना क्षेत्र के कालाकोट गांव निवासी मांगीलाल ने 21 जुलाई 2009 को एसीबी चौकी झालावाड़ में शिकायत दर्ज करवाई।

जिसमें उसने बताया कि उसके दादा गंगाराम के नाम से जमीन रुंडलाव ग्राम पंचायत के किशनपुरा गांव में स्थित है। 20 अप्रैल 2008 को उसके दादा का निधन हो गया। इस पर जमीन का इंतकाल उसके पिता के नाम खुलवाने के लिए पंचायत से तस्दीक करवाई। इसके बाद हल्का पटवारी रामलाल ने दादा के मृत्यु प्रमाण पत्र व जमीन की नकल पेश कर पिता लालचंद से जमीन का इंतकाल खुलवाने की बात कही, तो पटवारी ने इसकी एवज में 600 की रिश्वत की मांग की।

इस मामले में पीडि़त ने एसीबी चौकी में शिकायत की। मामले के सत्यापन के बाद एसीबी ने 22 जुलाई 2009 को आरोपी को बारां के पुराने बस स्टैण्ड के सामने स्थित मंदिर से 600 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। इस मामले में एसीबी न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी को 2 वर्ष के कारावास व 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Published on:
02 Aug 2019 07:33 pm