गुस्‍से में 6 साल पुराने मारपीट के मामले में चाचा-भतीजे को 5 साल की सजा और जुर्माना
कोटा . गुणीजन कह गए हैं कि गुस्सा आए तो चुप बैठ जाएं, क्योंकि आपा खो जाने के बाद मनुष्य का खुद पर काबू नहीं रहता है और गुस्से में किए गए काम का हर्जाना आगे पीछे उठाना ही पडता है, लेकिन ये बात कोटा के चाचा भतीजा भूल गए और छह साल पुराने मारपीट के मामले में उन्हें अब पांच साल सलाखों के पीछे काटने पडेंगे। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर करीब 6 साल पहले हुई मारपीट के मामले में एडीजे क्रम तीन अदालत ने आरोपित चाचा व भतीजे को 5 साल साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है।
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यह था मामला
अनंतपुरा निवासी मोहम्मद नफीस ने 6 अगस्त 2011 को विज्ञान नगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके चाचा कय्यूम खान व्यवसायी हैं। उनकी पूर्व पार्टनर अब्दुल हमीद से अनबन चल रही है। उसी मामले में रात 10 बजे अब्दुल हमीद व उसका भतीजा इमरान उनके घर आए। आते ही उसके चाचा कय्यूम के बारे में पूछा। वह घर पर नहीं मिले तो हमीद ने उस पर छुरे से वार कर दिया। इससे उसके हाथ में गम्भीर चोट लगी। इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अपर लोक अभियोजक बी.पी. दाधीच ने बताया कि अदालत ने अटरु थाना क्षेत्र के सकतपुर हाल अनंतपुरा निवासी अब्दुल हमीद व उसके भतीजे इमरान को मारपीट का दोषी मानते हुए 5-5 साल साधारण कारावास व 3500-3500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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इधर, किशोरी से छेडछाड, पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज
विज्ञान नगर थाने में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी जयप्रकाश बेनीवाल ने बताया कि एक महिला ने रविवार को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उसकी 17 साल की पुत्री रात को घर पर थी, सुबह उठकर देखा तो वह घर पर नहीं मिली। उन्हें शक है कि पड़ोसी युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने किशोरी के अपहरण, छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। रविवार शाम किशोरी को दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने सोमवार को किशोरी का मेडिकल कराया और उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। जहां से उसे नारी निकेतन भेज दिया।