सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरकॉम को 104 करोड़ देने का दिया आदेश बैंक गारंटी की बकाया रकम को लेकर चल रहा था काफी समय से विवाद
नई दिल्ली। काफी समय के बाद अनिल अंबानी ( Anil Ambani ) के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से कोई अच्छी खबर आई है। कोर्ट ने अनिल अंबानी की रिलायंस कंयूनिकेशन ( Reliance Communication ) को राहत देते हुए केंद्र सरकार ( Central govt ) को कंपनी का 104 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। वास्तव में केंद्र सरकार और अनिल अंबानी के बीच रिफंड को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है।
बकाए को लेकर चल रहा था विवाद
जानकारी के अनुसार रिलायंस कंयूनिकेशन ने स्पेक्ट्रम के लिए 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी थी। 774 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया होने की वजह से सरकार ने पूरी बैंक गारंटी को भुनाया था। जिसके खिलाफ आरकॉम ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( TDSAT ) में केंद्र सरकार के खिलाफ केस कर दिया था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए रिलायंस कंयूनिकेशन को लौटाए।
केंद्र ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
टीडीसैट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपील को खारिज कर दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह रिलायंस कंयूनिकेशन को बकाया बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इस बकाया राशि में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले ही 30.33 करोड़ रुपए एडजस्ट कर चुका है।