25 OTT Apps Banned in India: भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती दिखाते हुए 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। देखिए उनके नाम और अकाउंट पर्मानेंटली डिलीट करने का तरीका।
25 OTT Apps Banned in India: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने देशभर में 25 ओटीटी (OTT) ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन करने का बड़ा फैसला लिया है। यह कार्रवाई इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से की गई है। मंत्रालय ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन ऐप्स और वेबसाइट्स तक पब्लिक एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय के अनुसार, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक विज्ञापन और महिलाओं के अशोभनीय चित्रण जैसी सामग्री प्रसारित की जा रही थी जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है।
इस कार्रवाई में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 की धारा 4 को आधार बनाया गया है। इन कानूनों के तहत इस प्रकार की सामग्री का प्रचार और प्रसारण पूरी तरह निषिद्ध है।
जिन 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया गया है उनमें शामिल हैं।
| क्रमांक | ऐप/वेबसाइट का नाम |
|---|---|
| 1 | Adda TV |
| 2 | ALTT |
| 3 | Big Shots App |
| 4 | Boomex |
| 5 | Bull App |
| 6 | Desiflix |
| 7 | Feneo |
| 8 | Fugi |
| 9 | Gulab App |
| 10 | Hitprime |
| 11 | HotX VIP |
| 12 | Hulchul App |
| 13 | Jalva App |
| 14 | Kangan App |
| 15 | Look Entertainment |
| 16 | Mojflix |
| 17 | MoodX |
| 18 | Navarasa Lite |
| 19 | NeonX VIP |
| 20 | ShowHit |
| 21 | ShowX |
| 22 | Sol Talkies |
| 23 | Triflicks |
| 24 | ULLU |
| 25 | Wow Entertainment |
सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का हवाला देते हुए कहा है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स या ISPs को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का नोटिस मिलने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते तो उनकी 'सेफ हार्बर' सुरक्षा भी समाप्त हो सकती है।
अगर आपने इन ऐप्स में से किसी का उपयोग किया है तो सिर्फ लॉगआउट करने से डेटा सुरक्षित नहीं होता। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना अकाउंट पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं।
यह कदम सरकार के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के अनुरूप बनाए रखना और नाबालिगों समेत आम जनता को हानिकारक कंटेंट से सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में भी अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।