Rules for Pilots in India: DGCA ने पायलटों और फ्लाइट क्रू के लिए सख्त नियम बनाए हैं। सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि कई दवाइयां, नशीले पदार्थ और अल्कोहल युक्त प्रोडक्ट भी उड़ान से पहले मना हैं। जानें पूरी डिटेल।
Rules for Pilots in India: भारत में फ्लाइट सेफ्टी को लेकर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने बेहद कड़े नियम बनाए हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पायलट सिर्फ शराब पीकर ही उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन DGCA के नियम बताते हैं कि मामला सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। कई और चीजें हैं जिनका सेवन पायलट और फ्लाइट क्रू को उड़ान से पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
DGCA के अनुसार, जरा-सी मात्रा में भी अल्कोहल या नशे वाले पदार्थ पायलट की कार्यक्षमता पर असर डालते हैं। इससे उनके निर्णय लेने की क्षमता, रिएक्शन टाइम और इमरजेंसी स्थिति संभालने की ताकत कम हो जाती है। यही कारण है कि पायलट और क्रू मेंबर्स को उड़ान से कम से कम 12 घंटे पहले शराब, नशीले पदार्थ, सेडेटिव या स्टिमुलेंट का सेवन करने से मना किया गया है।
हर पायलट और क्रू मेंबर को उड़ान से पहले ब्रेथ-एनालाइज़र टेस्ट से गुजरना अनिवार्य है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दोबारा टेस्ट किया जाता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर पायलट का लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड हो सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर DGCA लाइसेंस रद्द भी कर सकती है।
भारत में यह नियम दुनिया के सबसे सख्त एविएशन नियमों में गिने जाते हैं। इनका मकसद यात्रियों और क्रू की जान की सुरक्षा करना है। इसलिए पायलटों को न केवल शराब से, बल्कि उन सभी चीजों से दूर रहना जरूरी है जिनमें अल्कोहल या नशे का अंश हो।