Action: आयकर विभाग ने माफिया अतीक अहमद की 6.35 करोड़ रुपये की छह बेनामी संपत्तियों को सरकारी घोषित कर दिया है। ये संपत्तियां अतीक ने अपने गुर्गे सूरजपाल के नाम पर खरीदी थीं। विभाग ने इन संपत्तियों को जब्त कर लिया था, और अब इन्हें स्थायी रूप से जब्त कर दिया गया है।
Action: आयकर विभाग ने माफिया अतीक अहमद की छह बेनामी संपत्तियों को सरकारी घोषित कर दिया है। यह संपत्तियां 6.35 करोड़ रुपये से अधिक की हैं और इन्हें अतीक ने अपने गुर्गे मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर खरीदी थीं। ये संपत्तियां प्रयागराज में स्थित हैं, जिनमें बेनीगंज दरियाबाद, गौसपुर सदर, और बजहा सदर के भूखंड शामिल हैं।
आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को डेढ़ साल पहले जब्त किया था, और अब नई दिल्ली स्थित निर्णायक प्राधिकारी ने विभाग के आदेश को सही ठहराते हुए स्थायी जब्तीकरण आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने सूरजपाल के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि वह बीपीएल कार्डधारक था, लेकिन उसने कभी अपनी संपत्तियों के बारे में रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसके बावजूद, उसने 2018 तक 11 संपत्तियों को बेच दिया था।
आयकर विभाग ने जब सूरजपाल के नाम से खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाया, तो पाया कि अतीक ने 10 वर्षों में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में लगभग 80 करोड़ रुपये से अधिक की 100 बीघा जमीन खरीदी थी। विभाग ने कई नोटिस भेजे, लेकिन सूरजपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। इन संपत्तियों की जब्तीकरण प्रक्रिया के दौरान विभाग ने पाया कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 2.38 करोड़ रुपये था। यह जब्ती कार्रवाई आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई द्वारा की गई थी, और अब यह संपत्तियां सरकारी घोषित कर दी गई हैं।
आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह संपत्तियां अब सरकारी संपत्ति के रूप में प्रशासन के नियंत्रण में रहेंगी, और अतीक अहमद सहित अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
संपत्तियां जब्त करने के कारण
आयकर विभाग ने बताया कि इन संपत्तियों को अतीक द्वारा अपने गुर्गे सूरजपाल के नाम पर खरीदा गया था, जबकि सूरजपाल ने इन संपत्तियों के बारे में कभी भी कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया। इस मामले में विभाग ने कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन सूरजपाल ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद विभाग ने इन संपत्तियों को जब्त कर लिया।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यवाही बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत की गई है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा बेनामी संपत्ति रखने और उसे नियंत्रित करने से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर संपत्ति रखता है, तो उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सकता है।
. माफिया अतीक के नाम से खरीदी गईं छह बेनामी संपत्तियां अब सरकारी घोषित।
. आयकर विभाग ने 6.35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त कीं।
. इन संपत्तियों को अतीक ने अपने गुर्गे सूरजपाल के नाम से खरीदी थी।
. प्रयागराज में स्थित इन संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया था।
. विभाग ने कई नोटिस भेजे थे, लेकिन सूरजपाल ने जवाब नहीं दिया।
. अब ये संपत्तियां सरकारी संपत्ति के रूप में प्रशासन के नियंत्रण में रहेंगी।