लखनऊ

अब्दुल्ला आजम की विधायकी हुई रद्द, अधिसूचना जारी, सीट हुई रिक्त

सीतापुर की जेल में बंद आजम खां के परिवार को एक और झटका लगा है। सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है।

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Feb 27, 2020
Azam Khan son

लखनऊ. सीतापुर की जेल में बंद आजम खान के परिवार को एक और झटका लगा है। सपा सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इसको लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार हाईकोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले के दिन से ही उनका निर्वाचन समाप्त हो गया था। अब उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है। अब्दुल्ला खान रामपुर जिले की स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक थे। सदस्यता रद्द होने के बाद अब यह सीट रिक्त है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने इसके लेकर अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह के स्थगनादेश की सूचना नहीं आई है। ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य माना जाएगा। इस तरह यह सीट रिक्त मानी जाएगी।

यह थी वजह-

2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार टांडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और विजय भी हुए थे। बाद में खुलासा हुआ कि नामांकन के दौरान अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली खान ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।

अब हैं जेल में-

अबदुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट ने उनके साथ-साथ उनके पिता आजम खां व मां तंजीन फातिमा को भी जेल पहुंचा दिया है। बुधवार को इस मामले में तीनों ने रामपुर की कोर्ट में सरेंडर किया जहां से उन्हें सात दिन के लिए रामपुर जेल में भेज दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति को भांपते हुए गुरुवार को उन सभी को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया।

Published on:
27 Feb 2020 09:55 pm
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