- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नये कनेक्शन के लिए जारी की नई रेट लिस्ट- कस्टमर्स को अब प्रोसेसिंग फीस के साथ, मीटर कास्ट व लाइन चार्ज पर भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा
लखनऊ. विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) लेना और महंगा हो गया है। आयोग की ओर से न्यू कनेक्शन की रेट लिस्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक, अब कस्टमर्स से प्रोसेसिंग फीस के साथ-साथ मीटर की कीमत और लाइन चार्ज पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जायेगा। हालांकि, आयोग की ओर से सर्विस लोडिंग चार्ज पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक दो किलोवाट का बिजली कनेक्शन जो 2,105 रुपये का मिलता था, जीएसटी को जोड़कर अब वह 2,217 रुपये का मिलेगा। बदली दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। गौरतलब है कि तीन जुलाई को विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन से जुड़ी विभिन्न कामों के लिए नई दरें (Cast Data Book) जारी की थी।
नया विद्युत कनेक्शन लेने पर शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए दो किलोवाट तक की कीमतों में अंतर है, लेकिन इसके बाद किलोवाट बढ़ने पर चार्ज समान हैं। शहरी क्षेत्र में एक किलोवाट के कनेक्शन पर 1858 और दो किलोवाट के कनेक्शन पर 2217 रुपए चुकाने होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को एक किलोवाट वाले कनेक्शन के लिए 1365 रुपए और दो किलोवाट के लिए 1524 रुपए चुकाने होंगे।
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नये कनेक्शन अब इतने रुपए में
नये कनेक्शन के लिए अब शहरी उपभोक्ताओं को एक किलोवाट के लिए प्रोसेसिंग फीस 50 रुपए, तीन से पांच किलोवाट के लिए 100 रुपए वसूली जाएगी। एक किलोवाट के लिए सिक्योरिटी फीस 300 रुपए, दो किलोवाट के लिए 600, तीन किलोवाट के लिए 1200 रुपए, चार किलोवाट के लिए 1600 रुपए और पांच किलोवाट के लिए 2400 रुपए देने होंगे। फिक्स लाइन चार्ज, मीटर की कीमत और जीएसटी सहित कुल मिलाकर शहरी बिजली उपभोक्ताओं को एक किलोवाट के लिए 1858 रुपए, दो किलोवाट के लिए 2217 रुपए, तीन किलोवाट के लिए 2817 रुपए, चार किलोवाट के लिए 3217 रुपए और पांच किलोवाट के लिए 7968 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक किलोवाट का नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए 1365 रुपए, दो किलोवाट के लिए 1524 रुपए, तीन किलोवाट के लिए 2817 रुपए, चार किलोवाट के लिए 3217 रुपए और पांच किलोवाट के लिए 7968 रुपए चुकाने होंगे।
बयान
अभी तक सिर्फ प्रोसेसिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन नये रेट शेड्यूल में मीटर और लाइन चार्ज में भी 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जायेगा।- एसके वर्मा, एमडी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम