लखनऊ

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ: फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 12 कोचिंग सेंटर्स के लाइसेंस पर खतरा

Coaching Centers : लखनऊ में 12 प्रमुख कोचिंग सेंटरों के लाइसेंस रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को पत्र लिखकर लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की है। इन कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिससे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

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Feb 10, 2025
Coaching Centers

Lucknow Fire Safety Violations: लखनऊ में 12 प्रमुख कोचिंग सेंटरों के लाइसेंस रद्द होने का खतरा बढ़ गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को पत्र लिखकर इन कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की है। यह कार्रवाई फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने के कारण की जा रही है।

बिना फायर सेफ्टी इंतजाम के चल रही कोचिंग संस्थाएं

शहर के कई नामी कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। जांच के दौरान पाया गया कि इन संस्थानों में आग बुझाने के यंत्र, फायर एग्जिट प्लान, और आपातकालीन निकासी के उचित उपाय नहीं हैं। इस लापरवाही से किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

जिन प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की तलवार

  • एलन कोचिंग, हजरतगंज
  • टाइम्स कोचिंग, ठाकुरगंज
  • ग्रैविटी कोचिंग, अलीगंज
  • रेस आईएएस कोचिंग, कपूरथला
  • पीएनसी कोचिंग, चौक
  • लक्ष्य कोचिंग, आलमबाग
  • रेजोनेंस कोचिंग, गोमतीनगर
  • एक्सीलेंस कोचिंग, रायबरेली रोड
  • मेधावी कोचिंग, विकासनगर
  • महिंद्रा कोचिंग, अलीगंज
  • यूनिक कोचिंग, चारबाग
  • सक्सेस पॉइंट कोचिंग, हजरतगंज

सीएफओ की सख्त चेतावनी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द ही इन संस्थानों द्वारा फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं किया गया, तो इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं।

कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों?

  • बढ़ते हादसे: हाल के वर्षों में कई कोचिंग सेंटरों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं।
  • छात्रों की सुरक्षा: हजारों छात्र-छात्राएं इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
  • सरकारी निर्देशों की अवहेलना: राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के नियमों के अनुसार, प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए।

कोचिंग सेंटरों को क्या करना होगा?

  • फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना
  • आपातकालीन निकासी के लिए दोहरे मार्ग की व्यवस्था
  • स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाना
  • स्टाफ और छात्रों के लिए अग्निशमन प्रशिक्षण करवाना
  • बिजली के वायरिंग और उपकरणों की समय-समय पर जांच

छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ी

इस खबर के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता का माहौल है। कोचिंग संस्थानों की लापरवाही के कारण उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

प्रशासन की अगली कार्रवाई

31 मार्च तक इन संस्थानों को सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने का समय दिया गया है। यदि वे इस समय सीमा के अंदर सुरक्षा उपाय लागू नहीं करते हैं, तो इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और इन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ प्रशासन फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अगर जल्द ही ये कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते, तो इन्हें बंद किया जा सकता है।

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