लखनऊ

Government Order:24 घंटे खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे, जानें वजह

Government Order:नए साल में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने राज्य में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक हफ्ते तक के लिए ये आदेश प्रभावी रहेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है।

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Dec 29, 2024
Hotels and restaurants will remain open 24 hours for a week in Uttarakhand
एक सप्ताह तक होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे

Government Order:सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खोलने से संबंधित आदेश जारी किया है। ये आदेश उत्तराखंड में अगले शनिवार तक जारी रहेगा। राज्य के पर्यटक स्थलों पर थर्टी फर्स्ट और नववर्ष के मौके पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सैलानियों की सहूलियत को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। दरअसल, होटल और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से नव वर्ष पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने की मांग की थी। इसी को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया है। शनिवार को उप सचिव शिव विभूति रंजन के हवाले से जारी आदेश में कहा गया है कि नव वर्ष 2025 के आगमन के मौके पर उत्तराखंड में भारी संख्या में पर्यटकों उमड़ रहे हैं। सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों से अपील की गई है कि वह 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखें।

होटल चल रहे पैक

राज्य के नैनीताल, मसूरी, मुनस्यारी, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर कौसानी समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर नववर्ष को लेकर उत्साह का माहौल है। देश-विदेश से हजारों सैलानी इन पर्यटक स्थलों पर आकर नए साल की खुशियां मनाते हैं। व्यापारियों के मुताबिक अधिकांश होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। लोग अभी भी होटलों को बुक करा रहे हैं। थर्टी फर्स्ट और नववर्ष के मौके पर पर्यटक स्थलों के सभी होटल पैक होने की संभावना है।

शतों के अधीन अनुमति

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों में दिन और रात्रि में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुमति दी गई है। यह आदेश उत्तराखंड दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। लिहाजा 24 घंटे प्रतिष्ठान खोलने के लिए व्यापारियों को शर्तों का पालन भी करना होगा। शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है।

Updated on:
29 Dec 2024 08:58 am
Published on:
29 Dec 2024 08:24 am