लखनऊ

कोरोनाकाल में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव, योगी सरकार ने जारी किया ये नोटिफिकेशन

जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ता भी देना होगा।
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Updated: 21 Apr 2021, 2:18 PM IST
कोरोना काल में इन सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव, योगी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
कोरोना काल में इन सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव, योगी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

लखनऊ. यूपी में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्थिति भयावह है। रोजाना हजारों कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जबकि कई लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार लगातार कई मोर्चों पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सरकार के सामने एक तरफ मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सड़क पर भी सख्ती शुरू हो चुकी है। राज्य में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बीच पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं। इस बीच योगी सरकार ने सरकारी और प्राइवेट नौकरीपेशा वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को उनके कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है।

कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिन की पेड लीव

योगी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के तहत किसी दुकान या कंपनी में जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें करना वायरस के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। इसके अलावा जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ता भी देना होगा।

नए नियम भी लागू

योगी सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश में कई पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार मुंह ढके बाहर पकड़े जाने पर 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी। यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा। सरकार ने इन पाबंदियों को बढ़ाते हुए कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन भी कर दिया है।

Updated on:
21 Apr 2021, 2:18 PM IST
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