
लखनऊ. UP Public place Spitting Heavy Penalty : उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पांच रुपए और बिना मास्क पकड़े जाने पर एक हजार रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी अधिनियम.2020 में बड़ा संशोधन किया है।
प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया गया है। इस नए संशोधन के तहत अब बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10 हजार रुपए भरना होगा। मुंह ढकने के लिए घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ जैसी वस्तु पहना अनिवार्य है। इतना ही नहीं अब तो सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा।
महामारी अधिनियम में साफ किया गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति, संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो में निहित होगी।