पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन (Registration Fees) के लिए ग्राहक को आठ गुना ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है।
लखनऊ. पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन (Registration Fees) के लिए ग्राहक को आठ गुना ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। भारत सरकार द्वारा इससे जुड़े नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि वाहन 15 वर्ष पुराने (Old Vehicle) हो गए हैं, तो उसके रेजिस्ट्रेशन के रिन्यू करवाने पर पांच हजार रुपए देने पड़ेंगे। अप्रैल 2022 से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। बता दें कि नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 600 रुपए होती है। अलग-अलग राज्य में यह भिन्न हो सकती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 15 साल पुरानी कार के आरसी के रिन्यूअल फीस 5000 रुपये होगी। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण कराने की फीस 1000 रुपये होगी जब्कि नई बाइक्स की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 300 रुपये होती है। पुराने व्यावसायिक वाहनों (commercial vehicles) को भी चलाने पर मालिक को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।
फिटनेस सर्टिफिकेट का भी देना होगा अधिक शुल्क-
इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने का शुल्क भी काफी महंगा होने जा रहा है।15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब आठ गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब अब अप्रैल 2022 से 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू् कराने पर 12,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त मझोले कामर्शियल या यात्री वाहनों के फिटनेस रिन्यूअल के लिए 10 हजार रुपये देने पड़ेगे।
वाहन - आरसी रिन्यू नया रेट
पुरानी कार - 5,000 रुपये
पुरानी बाइक्स- 1,000 रुपये
फिटनेस सर्टिफिकेट -
बस या ट्रक - मौजूदा शुल्क 1,500 रुपये। अब देना होगा 12,500 रुपये होगी,
मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन - 10,000 रुपये
आयातित बाइक और कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर क्रमशः 10,000 रुपये और 40,000 रुपये शुल्क लगेगा।