लखनऊ

उत्तर प्रदेश में मांस बिक्री पर सख्त पाबंदी, धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में लगा प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।
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Mar 29, 2025
CM Yogi News in Hindi

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर निगम अधिकारियों को सख्ती से इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन से कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार की मांस बिक्री न होने दी जाए और अवैध बूचड़खानों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

पुराने आदेशों की पुनर्स्थापना

योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के निकट मांस बिक्री और अवैध पशु वध पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।

इन समितियों की निगरानी जिलाधिकारी करेंगे और इसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक है।

Updated on:
29 Mar 2025 07:27 pm
Published on:
29 Mar 2025 07:27 pm