फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने खुले में बेचने वाली मिठाईयों को लेकर जारी किया नियम
लखनऊ. फेस्टिव सीजन में अक्सर एक्सपायर्ड और बासी मिठाईयां बेचे जाने की खबरें आती हैं। इससे बीमारी होती है और कई बार यह जानलेवा भी बन जाता है। इस साल के त्योहार और आने वाले बाकी त्योहारों पर इस तरह की परेशानी न हो इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एफएसएसए) ने एक्सपायरी डेट के साथ खुले में मिठाई बेचना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के बाद ट्रे या कंटेनर में रखी मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को उसकी एक्सपायरी डेट बतानी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इस वर्ष जून से स्थानीय मिठाई दुकनदारों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया है। अभी तक पैकेज्ड मिठाईयों पर ही एक्सपायरी डेट लिखी रहती थी।
एफएसएसए को स्थानीय दुकानदारों द्वारा खराब और बासी मिठाई बेचे जाने की शिकायतें मिलती थीं। इससे सेहत पर पड़ने वाले नकारात्नक प्रभाव को देखते हुए एसएसएसए ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। एफएसएसए ने कहा, 'खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनों के हित में यह फैसला किया गया है कि खुली और गैर-पैकेटबंद मिठाइयों के मामले में उस मिठाई के कंटेनर या ट्रे पर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा।'
दो दिनों में खा ले ये मिठाईयां
एफएसएसए ने कुछ मिठाईयों की लिस्ट जारी की है जिन्हें दो दिन में ही खा लेने के निर्देश हैं। एफएसएसए ने कहा रसगुल्ला, बादाम मिल्क, रसमलाई, राजभोग और गुलाबजामुन जैसी मिठाईयां दो दिन में ही खा लेनी चाहिए। खुली मिठाईयों की भी एक्सपायरी डेट के नियम में पालन के लिए फूड रेगुलेटर ने फूड सेफ्टी कमिश्नर को भी निर्देश जारी किया है।