भारत के बाहर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी माना जाएगा आतंकवादी कृत्य,पहली जुलाई से तीन नए क्रिमिनल लॉ होगा लागू, विस्तार से जानने के लिए पत्रिका से जुड़े रहे।
Criminal Law Updates : 1 जुलाई से भारत में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो जाएंगे, जिनके तहत देश के बाहर भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। पिछले साल अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भारतीय दूतावासों पर हुए हमलों के कारण इस संशोधन को आतंकवाद के दायरे में लाया गया है।
अब तक आतंकवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, लेकिन नए कानून के तहत यह परिभाषित कर दी गई है। इसके चलते, अब यह सुनिश्चित हो गया है कि कौन से अपराध आतंकवाद के दायरे में आएंगे।
भारतीय संपत्ति की सुरक्षा: अब विदेश में भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा।
आतंकवाद की परिभाषा: नए कानून के तहत आतंकवाद की परिभाषा स्पष्ट कर दी गई है, जिससे यह निश्चित हो गया है कि कौन से अपराध आतंकवाद के तहत आएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद विदेश में भारतीय संपत्तियों की सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी और ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।