Coldrif Cough Syrup Ban in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें पाए जाने वाले डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा बच्चों के लिए जानलेवा है। सहायक आयुक्त औषधि ने आदेश जारी किया कि किसी भी सरकारी या निजी दवा दुकान और अस्पताल में इस सिरप की बिक्री या उपयोग नहीं होगा।
Uttar Pradesh Coldrif Cough Syrup Ban: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोल्ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहायक आयुक्त औषधि ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी या निजी दवा दुकान और अस्पताल में इस सिरप की खरीद-फरोख्त नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां भी कोल्ड्रिफ सिरप पाया जाएगा, उसे जब्त कर सैंपल की जांच कराई जाएगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य है बच्चों और आम जनता को इस जानलेवा सिरप से होने वाले खतरे से बचाना।
कोल्ड्रिफ सिरप का निर्माण श्रेसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा किया जाता है। हालिया जांच में यह खुलासा हुआ कि इस सिरप में डाइइथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन पाया गया है।
उत्तर प्रदेश औषधि विभाग ने कहा कि सभी दवा दुकानों और अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे इस सिरप की बिक्री रोकें। जमीन पर निगरानी टीमों को सक्रिय किया गया है। यदि सिरप पाया गया तो इसे जब्त कर सैंपल जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के तहत जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। सहायक आयुक्त औषधि ने लोगों से अपील की है कि किसी भी बच्चा या वयस्क के लिए कोल्ड्रिफ सिरप का सेवन न करें।
डाइइथिलीन ग्लाइकोल के खतरों को लेकर विशेषज्ञ डॉ. रेखा शर्मा ने कहा कि यह रसायन जिगर और गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। बच्चों में यह अत्यधिक संवेदनशील होता है और सामान्य मात्रा से अधिक सेवन मौत का कारण बन सकता है। डॉ. शर्मा ने आगे बताया कि सिरप में 48.6 प्रतिशत रसायन पाया गया, जो लगभग 500 गुना अधिक सुरक्षित सीमा से ऊपर है। इस कारण बच्चों की मौतें हुईं और सरकार का प्रतिबंध बिल्कुल उचित है।