
Stamps Available at Ration Shops: उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प पेपर वितरण को लेकर नई योजना लागू करने जा रही है। अब 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर के लिए गांव से शहर तक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह स्टाम्प आसानी से किसी भी राशन की दुकान या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बेचा जा सकता है। इसी के साथ राशन की दुकानों पर कई अन्य बदलाव भी किए जाएंगे जिससे कि आम लोगों को कई सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। योगी सरकार में अंचल संपत्तियों को रक्त संबंधियों के बीच ट्रांसफर करना भी आसान होगा। सरकार प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को भी घटाकर नाममात्र करने की तैयारी में है।
100 दिनों की कार्ययोजना तैयार
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की 100 दिन से लेकर पांच वर्ष तक की कार्ययोजना के संबंध में स्टांप व पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अगले 100 दिनों में कई ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे आम जनता को राहत मिले। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि विभाग से संबंधित अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही मिल जाएं।
क्या होंगे बदलाव
- 100 रुपये तक के मूल्य वाले स्टांप पेपर को सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों से भी खरीदने की व्यवस्था प्रदेश भर की राशन की दुकानों पर की जाएगी।
- 500 रुपये तक के मूल्य के स्टाम्प के पेपर का ऑनलाइन भुगतान और उसे खुद डाउनलोड करने की भी व्यवस्था होगी।
- अंचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को और आसान और सभी की पहुंच तक का बनाया जाएगा।
हुए और क्या बदलाव
विभिन्न विभागों ने 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार की है। स्टाम्प वितरण के साथ ही योगी सरकार अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना फ्री राशन वितरण पर भी काम कर रही है। राशन वितरण योजना से आश्रयहीन और कचरा उठाने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर की राशन की 80 हजार उचित दर की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की तैयारी है। इससे दुकानों की आय में तो इजाफा होगा ही साथ ही आम लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को कुछ दिन पूर्व प्रस्ताव भेजा था जिसमें राशन की दुकानों पर पांच किलो सिलेंडर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जमीन ट्रांसफर कराना हुआ ऑनलाइन
योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन कर दी है। इससे क्रेता खुद ही अपनी खरीदी जाने वाले संपत्ति के लिए स्टांप व रजिस्ट्री शुल्क की गणना कर सकेंगे।
जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास के लिए तहसील जानें की भी छूट
आय-जाति, आयु और निवास के लिए प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के एक सप्ताह के अंदर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। अगर एक सप्ताह में भई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई होगी।