प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025–26 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर भी छूट मिलेगी। पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें पंजीकरण कर तुरंत लाभ लिया जा सकता है।
UP Launches Massive Power Bill Relief Scheme: प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ की शुरुआत कर दी है। यह योजना उन सभी घरेलू, ग्रामीण, शहरी, छोटे व्यावसायिक और कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी, जो किसी कारणवश अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर सके और अब भारी जुर्माना तथा बढ़ते ब्याज का बोझ झेल रहे हैं। योजना का पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन पर भी बड़ी छूट उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य सरकार एवं विद्युत निगमों की ओर से जारी निर्देशों के बाद प्रदेशभर में ऊर्जा विभाग ने इस योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठाएं और बिना किसी दबाव या अतिरिक्त भार के बिजली बिलों का निपटारा कर सकें।
पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अनिश्चितता के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर सके। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ बढ़ा, बल्कि बिजली निगमों की वसूली भी प्रभावित हुई। कई घरों में बिजली कटौती का खतरा बढ़ गया था। ऐसे में जनता की समस्या समझते हुए सरकार ने बकाया बिजली बिलों से राहत देने के लिए यह योजना लागू की है, ताकि लोग सहज रूप से अपना बकाया चुका सकें और बिजली कनेक्शन सुरक्षित रख सकें।
1. 100% ब्याज माफी
2. मूलधन (Principal Amount) पर भी भारी छूट
3. आसान किस्तों में भुगतान
4. कोई न्यूनतम शुल्क या अलग से प्रोसेस फीस नहीं
5. बिजली कनेक्शन कटने का खतरा खत्म
6. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पंजीकरण
बड़े वाणिज्यिक व भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अलग दिशा-निर्देश लागू होंगे।
ऑनलाइन
ऑफलाइन
ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह योजना सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
सरकार का मकसद—
ऊर्जा विभाग ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले योजना का लाभ जरूर उठाएँ। अधिकारी कह रहे हैं। यह अवसर बार-बार नहीं मिलता। एक बार तारीख निकल गई तो पुरानी दरों पर ही ब्याज और जुर्माना लागू होगा। इसलिए समय रहते पंजीकरण कर राहत पाएं।