लखनऊ

यूपी रोडवेज ने जारी की यात्री राहत योजना, सफर के दौरान जख्मी होने पर मिलेगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से सफर के दौरान यात्रियों को ढाई लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

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Feb 09, 2018

लखनऊ. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से सफर के दौरान यात्रियों को ढाई लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। प्रबन्धक निदेशक पी गुरू प्रसाद ने समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक वित्त को शुक्रवार को यात्री राहत योजना जारी करने के निर्देश दिये है।

ढाई लाख रुपये तक का मुआवजा

इस योजना के तहत साधारण बस, एसी-शताब्दी, वाल्वो, स्कैनिया एवं अनुबंधित बस में यात्रा के दौरान यदि कोई यात्री घायल हो जाता हेै तो ऐसे यात्रियों को दुर्घटना में घायल होने पर चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 2 लाख 50 हज़ार रूपये तक की आर्थिक सहायता यात्री राहत योजना के तहत इलाज के लिए दी जाएगी।

यात्रा के दौरान घायल होने पर मिलेगी मदद

इस योजना के तहत राहत की राशि दुर्घटना के दौरान घायल होने पर ही दी जाएगी। बस की दुर्घटना के फलस्वरूप यात्री को हुई किसी याारीरिक अक्षमता के प्रति इस योजना के अन्तर्गत राहत आवरण का लाभ सामान्य रूप से घायल होने की दशा में 25000 रूपये तक, गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में 1 लाख रूपये तक अति गम्भीर रूप से घायल होने पर, अस्थिभंग होने पर या 50 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में 2 लाख 50 हज़ार तक की मदद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में सम्बन्धित घायल यात्री के उपचार के बाद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित चिकित्सीय उपचार के वाउचरों व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन परिपत्रो में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत दिया जाएगा।

सिटी बसों के यात्रियों को नहीं मिलेगा लाभ

परिवहन निगम की चार्टेड बुकिंग के आधार पर उपलब्ध करायी गयी बस के लिए इस योजना का लाभ देय नहीं होगा तथा इस योजना के अन्तर्गत नगरीय बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

Published on:
09 Feb 2018 08:19 pm
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