लखनऊ

UP Teacher Transfer 2025: उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादले शुरू: ऑनलाइन आवेदन आज से

UP Mutual Transfer Process: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक 1 से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतरजनपदीय और जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। स्थानांतरण आदेश 15 और 18 मई को जारी किए जाएंगे।

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Apr 01, 2025
Transfer Order 15 May शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया शुरू

Uttar Pradesh Teacher Transfer 2025: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया आज से आरंभ हो रही है। शिक्षक 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि स्थानांतरण आदेश 15 मई को जारी किए जाएंगे।

अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया

  • ऑनलाइन पंजीकरण: 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना: ऑनलाइन आवेदन के पश्चात, शिक्षकों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करना आवश्यक है।
  • सत्यापन प्रक्रिया: बीएसए कार्यालय 16 से 20 अप्रैल के बीच खंड शिक्षा अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के लिए निर्देशित करेगा।
  • जिला स्तरीय समिति की संस्तुति: 21 से 25 अप्रैल तक जिला स्तरीय समिति इन सत्यापित आवेदनों की समीक्षा करेगी और संस्तुति प्रदान करेगी।
  • शिक्षकों की जोड़ी बनाना: 26 अप्रैल से 10 मई तक शिक्षक आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ी (पेयर) बना सकेंगे।
  • स्थानांतरण आदेश जारी करना: 15 मई 2025 को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।

जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया

  • ऑनलाइन पंजीकरण: 2 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना: आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संबंधित बीएसए कार्यालय में 15 अप्रैल तक जमा करना होगा।
  • सत्यापन प्रक्रिया: बीएसए 16 से 20 अप्रैल के बीच खंड शिक्षा अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के लिए निर्देश देंगे।
  • जिला स्तरीय समिति की संस्तुति: 21 से 23 अप्रैल तक समिति इन आवेदनों की समीक्षा करेगी और संस्तुति देगी।
  • आपत्तियों का निवारण: 24 से 30 अप्रैल के बीच शिक्षक किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति 1 से 5 मई तक इन आपत्तियों का निवारण करेगी।
  • शिक्षकों की जोड़ी बनाना: 6 से 15 मई तक शिक्षक ओटीपी के माध्यम से जोड़ी बना सकेंगे।
  • स्थानांतरण आदेश जारी करना: 18 मई 2025 को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त: अब पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त हटा दी गई है, जिससे सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं।
  • सेवा संवर्ग: ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक नगर क्षेत्र में ही स्थानांतरित होंगे।
  • आवेदन वापसी: एक बार स्थानांतरण होने के बाद, शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे।
  • वरिष्ठता: स्थानांतरित शिक्षक की नए जिले में वरिष्ठता सबसे नीचे मानी जाएगी।
  • दस्तावेज़ सत्यापन: यदि किसी शिक्षक के दस्तावेज़ फर्जी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।

समिति गठन

तबादला प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।

ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता

अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की सभी प्रक्रियाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएंगी। ऑफ़लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन में संशोधन की मनाही

आवेदन पत्र जमा करने के बाद, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। इसलिए, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन भरते समय सभी जानकारियां सही और पूर्ण रूप से भरें। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पारस्परिक तबादले की यह प्रक्रिया शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सभी इच्छुक शिक्षक समयबद्ध तरीके से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि तबादला प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

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