प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू कर दी गई है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरण में चलेगी। आइए जानते हैं क्या है इस योजना का पूरा ताना-बाना।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा कर दी है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू होगी। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उनके विलंबित भुगतान पर छूट प्रदान करना और लंबित बकाया राशि का निपटारा करना है।
उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा और मूल बकाये का 30 फीसदी अनिवार्य रूप में जमा करना होगा।
उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का कम से कम 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है। शेष बकाए पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को पंजीकरण के बाद भुगतान के लिए दो विकल्प मिलेंगे। पहला होगा एकमुश्त भुगतान जिसमें अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। दूसरा भुगतान जिसमें किश्तों में भुगतान होगा। इसमें घरेलू उपभोक्ता 10 किश्तों में और अन्य श्रेणी के उपभोक्ता 4 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।
योजना में शहरी क्षेत्र के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं, जो पिछली एकमुश्त समाधान योजना (8 नवंबर 2023) में डिफॉल्टर हो चुके हैं, को केवल एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया जाएगा।
ये योजना तीन चरण में लागू की गई है।
एक किलोवाट भार तक:
₹5,000 तक के मूल बकाए पर शत-प्रतिशत अधिभार छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत और चार किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत छूट।
एक किलोवाट भार तक:
₹5,000 तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान में 80 प्रतिशत और किश्तों में 65 प्रतिशत छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त में 60 प्रतिशत और किश्तों में 50 प्रतिशत छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
एकमुश्त भुगतान में 50 प्रतिशत और किश्तों में 40 प्रतिशत छूट।
एक किलोवाट भार तक:
₹5,000 तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत और किश्तों में 55 प्रतिशत छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त में 50 प्रतिशत और किश्तों में 40 प्रतिशत छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
एकमुश्त में 40 प्रतिशत और किश्तों में 30 प्रतिशत छूट।