
योगी सरकार ने होम बार लाइसेंस (Home Bar License) के नियम आसान कर दिए हैं। मंगलवार को हुए कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने निजी बार खोलने के नियमों को आसान कर दिया है। इसके तहत अब होम बार लाइसेंस खोलने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि उप्र आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत घर पर निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस के प्रचलित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। लोग आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों जिनकी उम्र 21 से कम न हो, उन्हें पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे। लाइसेंस के लिए संबंधित व्यक्ति को 12 हजार रुपये देने होंगे और बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करने होंगे। लाइसेंस सालाना जारी होंगे। वहीं खास बात यह है कि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
ऐसे मिलेगा होम बार लाइसेंस
होम बार लाइसेंसस खोलने के लिए आबकारी विभाग लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा-
- परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों व मित्रों की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
- लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपये सालाना शुल्क देना होगा और 25 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी देना होगा।
- लाइसेंस सालाना जारी होंगे।
- न्यूनतम 40 लोगों की बैठने की क्षमता को 30 कर दिया।
- बैठने के लिए अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर है।
- आवेदक को 5 साल का आईटीआर दाखिल हो, जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स जमा हो।
बिना आबकारी विभाग के अनुमति के निरीक्षण नहीं
होम बार लाइसेंस जारी होने के बाद कोई अधिकारी अचानक ही घर पर छछापा नहीं मार सकेगा। होम बार का निरीक्षण बिना आबकारी विभाग की अनुमति के नहीं हो सकेगा।