
मथुरा। सरचार्ज समाधान योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग पर बकाया बिल (सरचार्ज मुक्त) के भुगतान की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष योजना में पंजीकरण के बावजूद बकाया बिल जमा न कर पाए उपभोक्ता अब 31 अगस्त 2019 तक बकाया राशि जमा कर सकेंगे। बकाया राशि का भुगतान इस अवधि में किश्तों में करने की भी छूट होगी।
ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताय़ा कि योजना में 25 मार्च 2019 तक पंजीकृत जो बकायेदार, बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करने के बाद किन्हीं कारणों से शेष राशि जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह विशेष और अंतिम अवसर है। बकाया राशि का भुगतान संबंधित उप खंड अधिकारी व अधिशासी अभियंता के कार्यालयों में किया जा सकता है। भुगतान की अवधि आर्थिक दृष्टि से कमजोर उपभोक्ताओं व किसानों की सुविधा के दृष्टिगत बढ़ाई गई है।