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Mau News: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने और गाजीपुर में 3 रातें व्यतीत करने की छूट

माफ़िया मुख़्तार अंसारी कस बेटे विधायक अब्बास अंसारी को उनके निर्वाचन क्षेत्र मऊ में जाने के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके घर में रहने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने उस आदेश को संशोधित किया जिसमें अंसारी को दी गई अंतरिम जमानत पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं।
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May 16, 2025
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सुप्रीम कोर्ट में मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में दौरा करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही वो अपने गाजीपुर वाले घर पर 3 रातें बिता सकते हैं। परंतु इस दौरान वो गाजीपुर में कोई सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकते हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को उनके निर्वाचन क्षेत्र मऊ में जाने के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके घर में रहने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने उस आदेश को संशोधित किया जिसमें अंसारी को दी गई अंतरिम जमानत पर कुछ शर्तें लगाई गई थीं। पीठ ने स्पष्ट किया कि अब्बास अंसारी का गाजीपुर में तीन रातों से अधिक का प्रवास नहीं होगा और गाजीपुर में रहने के दौरान वह कोई सार्वजनिक बैठक नहीं करेंगे।

जानिए पूरा मामला

बता दें कि, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत दी है। इस मामले में इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी को लखनऊ में अपने सरकारी आवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने अंसारी से कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश न छोड़ें और अदालतों में पेश होने से एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।

शीर्ष अदालत ने अंसारी द्वारा जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने कहा कि उन्हें गैंगस्टर अधिनियम मामले को छोड़कर सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी।

Updated on:
16 May 2025 04:23 pm
Published on:
16 May 2025 04:08 pm