मेरठ के कबाड़ी बाजार से कोठे हटाने को लेकर दायर की गर्इ थी जनहित याचिका हार्इकोर्ट अगली सुनवार्इ करेगा 29 मर्इ को, प्रस्तुत की जाएगी कार्रवार्इ की रिपोर्ट प्रशासनिक, पुलिस आैर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर है जनहित याचिका
मेरठ। मेरठ के कबाड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में कोठे बंद करने को लेकर हार्इकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोठे बंद कराने के संबंध में हार्इकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गर्इ थी। इसकी सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह के साथ-साथ डीएम-एसएसपी को सभी 75 कोठों को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए 29 मई को होने वाली सुनवाई में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
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यह है पूरा मामला
हार्इकोर्ट के वकील व समाजसेवी सुनील चौधरी ने हार्इकोर्ट में रिट दायिर की थी, जिसमें मेरठ के रेड लाइट एरिया के कारण लोगों, स्कूली बच्चों, यहां के व्यापारियों व अन्य को परेशानी होने की बात कही गर्इ थी। साथ ही यहां के कोठों को शिफ्ट करने की मांग की गर्इ थी। यह रिट प्रशासनिक, पुलिस आैर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर दायर की गर्इ थी। इसके बाद हार्इकोर्ट ने इस मामले की सुनवार्इ करते हुए वर्तमान रिपोर्ट के साथ पहली बार 23 अप्रैल को डीएम अनिल ढींगरा, एसएसपी नितिन तिवारी आैर सीएमआे डा. राजकुमार को तलब किया था। हलफनामा गलत मानते हुए हार्इकोर्ट ने दोबारा रिपोर्ट तैयार करने का वक्त दिया था। इसके बाद मामले की सुनवार्इ शुरू हुर्इ।
हार्इकोर्ट के ये हैं आदेश
10 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि मेरठ में कई वेश्यालय संचालित हैं। जिला प्रशासन अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम के तहत आवश्यक कदम नहीं उठा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार 75 वेश्यालय सरकारी एजेंसियों द्वारा देखे गए और गर्भ निरोधकों को भी सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी जगहों पर वितरित किया गया है। हार्इकोर्ट ने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी लाया गया है कि वेश्यालय आपराधिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं। हार्इकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जनहित याचिका में लगाए गए आपत्तियों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में मेरठ के डीएम और एसएसपी से पूरी रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। यह रिपोर्ट अगली तारीख 29 मई को प्रस्तुत की जाएगी।
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