UP MLC Election 2022 मेरठ सहित प्रदेश के करीब 36 जिलों में शराब की दुकानें कल यानी 11 अप्रैल की रात 10 बजे से फिर एक दिन के लिए बंद कर दी जाएंगी। उप्र एमएलसी चुनाव 2022 की मतणगना के चलते दिनांक 12 अप्रैल 2022 को मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में शराब की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी। मेरठ गाजियाबाद ही नहीं प्रदेश में जिन 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हुआ है। वहां भी मतगणना के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

UP MLC Election 2022 पिछले 8 अप्रैल 2022 की शाम चार बजे से बंद सभी प्रकार की शराब की दुकानें 9 अप्रैल की शाम 4 बजे के खुली। लेकिन अब एक बार फिर से 11 अप्रैल की रात 10 बजे के बाद से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। जो कि मतगणना वाले दिन पूरे दिन तक बंद रहेंगी। मतगणना समाप्ति के बाद ही शराब की दुकानें खोली जाएगी। जिलाधिकारी मेरठ के बालाजी ने बताया कि मेरठ में 12 अप्रैल मतगणना के दिन जनपद में समस्त शराब और भांग की दुकानें और बार आदि बंद रहेंगे। मेरठ ही नहीं प्रदेश में एमएलसी चुनाव 2022 के लिए जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था। इनके अंतगर्त आने वाले जिलों में भी मतगणना वाले दिन यानी 12 अप्रैल को शराब के ठेके बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी मेरठ ने बताया कि विशेष सचिव उप्र शासन लखनऊ के पत्र के अनुक्रम में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उप्र विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 की मतगणना संपन्न कराने के लिए लोक शांति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 श्रेणी के अनुज्ञापनों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा-135(ग) के खंड (एक) में यथा उपबंधित के अनुसार मतगणना से पूर्व नियत समय पर बंद कर दी जाएगी। इसके बाद मतगणना समाप्ति के बाद ही इनको खोला जा सकेगा।
उन्होने बताया कि मतगणना का कार्य दिनांक 12 अप्रैल 2022 को किया जायेगा। अतः मतगणना के दिन जनपद की समस्त देशी शराब, बीयर, विदेशी मदिरा, माॅडल शाॅप, एफएल-16,17, एफएल-6,7 व 7सी, भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाइसेंस यथा पीडी-2, एफएल-1, एफएल-1ए, एफएल-3 व 3ए, बीडब्लूएफएल-2 उक्त दिवस में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बंदी के दिवस में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के लिए हकदार नहीं होगा।