मेरठ

Meerut Muskan Sahil Case Update: नीले ड्रम वाली मुस्कान-साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

Saurabh Rajput Murder Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया।
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Sep 30, 2026
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नीले ड्रम वाली मुस्कान केस में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-ANI

Meerut Muskan Sahil Case Update: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर साजिश के तहत सौरभ की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को छिपाया। अदालत 15 दिन बाद दोनों की सजा का ऐलान करेगी।

जानिए क्या था नीले ड्रम हत्याकांड का पूरा मामला

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला 17 मार्च 2025 को सामने आया था। सौरभ का शव उसके घर में रखे नीले ड्रम से बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था। अभियोजन के मुताबिक, 3 मार्च को सौरभ की हत्या की गई और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ छिपा दिए गए। इसके बाद 4 मार्च को मुस्कान और साहिल के मनाली जाने की बात सामने आई।

17 मार्च को मुस्कान के पिता को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 18 मार्च को पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जुलाई 2025 में मामले का ट्रायल शुरू हुआ। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई में 126 तारीखें पड़ीं और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए।

22 गवाहों के बयान हुए

मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीम के अलावा ड्रम और चाकू बेचने वाले दुकानदारों की भी गवाही हुई। सीमेंट-बालू व्यापारी, मुस्कान को दवाई लिखने वाले डॉक्टर और शिवा टूर एंड ट्रैवल्स के ड्राइवर के बयान भी दर्ज किए गए। ड्राइवर ने शिमला और मनाली में दोनों के जाने से जुड़ी जानकारी दी।

अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों ने चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और नीला ड्रम पहले ही खरीदा था। जांच में कमरे में खून के निशान मिलने और शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट के साथ छिपाने की बात सामने आई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी धारदार हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आई।

भाई ने कोर्ट में क्या कहा

सौरभ के भाई बबलू राजपूत की कोर्ट में आठ बार गवाही हुई। उसने कहा कि मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। 17 मार्च को किसी ने बताया कि भाई की बॉडी उसके घर में पड़ी है। जब मैं गया तो वहां एक लाश थी, जो मेरे छोटे भाई सौरभ की थी। हत्या मेरे भाई की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने की थी।

हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार ने बताया कि ब्रह्मपुरी के एक घर में नीले रंग के ड्रम में शव मिला था। इसके बाद सौरभ के भाई राहुल की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई।

मां ने भी लगाए आरोप

सौरभ की मां रेणू राजपूत ने कोर्ट में कहा कि मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। उन्होंने बताया कि सौरभ ने परिवार के विरोध के बावजूद मुस्कान से शादी की थी। उनके मुताबिक, शादी के बाद भी मुस्कान और साहिल के बीच संपर्क बना रहा। सौरभ के लंदन जाने के दौरान भी दोनों के मिलने की बात उन्होंने कही।

दोस्त ने साहिल को देखने का दावा किया

सौरभ के दोस्त ने कोर्ट में बताया था कि मैंने 3 मार्च की रात आगे की गली में रहने वाले साहिल को सौरभ के यहां रात में जाते हुए देखा था। उस दिन घर पर सौरभ और मुस्कान थे। रात को साहिल भी मुस्कान के घर गया था। मामले में सामने आए वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।

Updated on:
30 Sept 2026 05:25 pm
Published on:
30 Sept 2026 05:08 pm