मेरठ

अब गंदगी फैलाने पर सिंगापुर की तर्ज पर लगेगा भारी-भरकम जुर्माना, सरकार लाई नया कानून

शहर की सफाई के लिए प्रदेश में लागू होगा सिंगापुर मॉडल। कैबिनेट ने दी मंजूरी,निगमों को सख्ताई के साथ नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश।
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Updated: 4 Sep 2021, 12:53 PM IST
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मेरठ। सिंगापुर की तर्ज पर अब मेरठ सहित पूरे प्रदेश के शहरों में गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती की जाएगी। गंदगी फैलाने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। ये जुर्माना 1000 रुपये तक होगा। क्षेत्रफल और जगह के हिसाब से ये जुर्माना और भी बढ़ सकता है। शहर में साफ—सफाई के लिए अब सिंगापुर मॉडल अपनाया जाएगा। जिसके तहत शहर को साफ—सुथरा रखने की जिम्मेदारी अब आम लोगों की भी होगी। सिंगापुर में गंदगी फैलाने वालों पर सीधा जुर्माना लगता है और मौके पर ही उसकी वसूली भी होती है। इसी प्रकार से अब मेरठ सहित सभी निगमों में यह मॉडल लागू किया जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यूपी ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निकायों पर छोड़ दिया है। वैसे केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 है। इस लेकर नगर निकायों को अपने यहां बोर्ड से पास कर उपविधि बनानी थी, लेकिन ज्यादातर ने ऐसा नहीं किया। यूपी के नगर निकायों में मानक के अनुसार कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है,इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने यूपी ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाई है। इसका उद्देश्य निकायों में स्वच्छता रखने और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए शुल्क व नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना है।

आवासीय परिसर और आरडब्ल्यूए को भी करनी होगी व्यवस्था :—

इसके तहत लोगों को कूड़ा तीन प्रकार जैविक, अजैविक और घरेलू को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा। यही नहीं सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य प्रतिष्ठानों को भी ये व्यवस्था करनी होगी।गीला कचरा का कंपोस्टिंग आदि के जरिए प्रोसेसिंग, निस्तारण संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में ही किया जाएगा। यही नहीं किसी भी कार्यक्रम, जिसमें 100 या उससे अधिक लोग शामिल होते हैं,तब आयोजक को ही कार्यक्रम के बाद स्थल पर सफाई करानी होगी। नहीं तो क्षेत्रफल और कचरे का हिसाब लगाकर जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह फेरी-पटरी दुकानदार को भी बंद डिब्बा अपने पास रखकर कूड़ा एकत्र करना होगा।

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