Haji Yakub Qureshi Update News इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा सरकार में रहे पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी और उसके परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में बसपा नेता पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी ने मेरठ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उसके परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। जिसको सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।
Haji Yakub Qureshi Update News मेरठ के मीट कारोबारी और बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की मुसीबतें अब और अधिक बढ़ती जा रही है। अब पुलिस किसी भी उमय उसके घर की कुर्की कर सकती है। हाजी याकूब की और उसके परिवार की गिरफ्तारी पर रोक को दायर की गई याचिका को बिना ठोस आधार नहीं पेश किये जाने पर हाईकोर्ट ने खारिज किया। मीट फैक्ट्री को संचालित किए जाने का अधिकार पत्र हाजी याकूब हाईकोर्ट में नहीं पेश सका। बता दें कि हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों ने संयुक्त रूप से गिरफ्तारी पर रोक की याचिका दाखिल की थी। एक ही याचिका में परिवार के कई सदस्यों की अर्जी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट में आज बहस के बाद हाईकोर्ट ने किसी भी तरह राहत देने से मना किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर टिप्पणी देते हुए कहा कि इस मामले में कतई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें और अधिक बढ़ गयी हैं। अब पूरे परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है।
याकूब कुरैशी और उसके परिजनों पर अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज है। बता दें कि 31 मार्च को याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री से छापेमारी में 5 करोड़ का मांस बरामद हुआ था। जिसके बाद हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। 31 मार्च को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही याकूब कुरैशी और उसका परिवार भूमिगत है। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए हाजी याकूब कुरैशी के घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया है। लेकिन उसके बाद भी हाजी याकूब कुरैशी उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों ने सरेंडर नहीं किया।