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COVID-19: महाराष्ट्र में मॉल खोलने की मिली इजाजत, 18 साल से कम वालों को एक शर्त पर मिलेगी एंट्री

Covid-19 Case Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब मॉल खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, साथ में एक शर्त भी रखी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मॉल में सिर्फ उन्हें लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है।
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Updated: 16 Aug 2021, 9:21 PM IST
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COVID-19: Maharashtra Malls Open For Public Who Fully Vaccinated

मुंबई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तेजी के साथ टीकाकरण अभियान (Covid-19 Vaccination) को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ कोरोना के अलग-अलग वेरिएंट सामने आने के बाद से चिंताएं भी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद दैनिक संक्रमण के मामलों में औसतन लगातार कमी दर्ज की जा रही है। लिहाजा, तमाम राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कोविड के दिशा-निर्देशों का साथ प्रतिबंधों में ढील दे रही है।

इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब मॉल (Malls Open In Maharashtra) खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, साथ में एक शर्त भी रखी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मॉल में सिर्फ उन्हें लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है।

इतना ही नहीं, सरकार ने 18 साल से कम वालों के लिए भी एक शर्त रखी है। चूंकि अभी 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। लिहाजा, सरकार ने तय किया है कि 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल में प्रवेश द्वार पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे।

उद्धव सरकार ने जारीए किए आदेश

आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ दिनों पहले ही लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी थी, लेकिन मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी थी। अब सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने मॉल को भी कोविड के तमाम दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दे दी है।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘सभी मॉल प्रतिदिन रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों को दोनों खुराकों का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।’ सरकार ने अपने आदेश में आगे यह भी कहा है ‘चूंकि अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इन सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश द्वार पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे।’

नए आदेश के मुताबिक, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के सभी मैदान, बगीचे और चौपाटियां सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने समेत कोविड के सभी दिशा-निर्देशों का पालना करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त से होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेकर 14 दिन पूरे हुए होना जरूरी है।

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16 Aug 2021, 9:21 PM IST
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