कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने जमानत देते हुए खालिद के सामने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की शर्त रखी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उमर खालिद पर कोर्ट में हर तारीख को पेश होने की भी शर्त रखते हुए कहा है कि जमानत के दौरान वह न तो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश करेगा।
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उमर खालिद को जमानत देते हुए कोर्ट ने उसे खजूरी खास के एसएचओ को अपना मोबाइल नंबर देने तथा हमेशा मोबाइल को ऑन रखने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब उसकी पहचान हो गई हैं अतः उसकी जमानत मंजूर की जाती है। गत वर्ष की दिल्ली हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद सहित कई पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में कहा गया कि खालिद ने हिंसा फैलाने के लिए आपराधिक साजिश रची। पुलिस ने चार्जशीट के साथ खालिद की कॉल डिटेल्स, फोटोज, वॉट्सऐप चैट भी कोर्ट में प्रस्तुत की थी।