विविध भारत

AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर FIR खारिज, दिल्ली कोर्ट से घरेलू हिंसा मामले में राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर FIR रद्द कर दिया है सोमनाथ भारती के पर घरेलू हिंसा और दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप था पत्नी लिपिका मित्रा ने केस वापस लेने का किया था फैसला
less than 1 minute read
AAP MLA Somnath Bharti

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज FIR खारिज कर दिया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में FIR दर्ज था, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने इस कारण रद्द किया FIR

दरअसल, सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में अगस्त 2018 में पत्नी ने केस वापस लेकर समझौता करने के बाद फैसला किया था। इसके बाद अप्रैल 2019 में कोर्ट ने भारती पर घरेलू हिंसा मामले के आरोप तय किए थे। उनपर दहेज प्रताड़ना, धोखाधड़ी और धमकी देने जैसे धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अब सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा साथ-साथ रह रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए कोर्ट ने भारती पर दर्ज आपराधिक मामले रद्द कर दिए हैं।

सोमनाथ भारती पर लगे थे ये आरोप

हाईकोर्ट ने भारती पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत पत्नी की मंजूर के बिना अबॉर्शन कराने, खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने और धोखेबाजी जैसे आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सोमनाथ भारती एक लाइव शो के दौरान महिला एंकर के साथ झगड़े का मामला सामने आया था।

Updated on:
07 May 2019 01:53 pm
Published on:
07 May 2019 01:47 pm