-केजरीवाल सरकार ( Delhi Government ) ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। -परिवहन विभाग ( Transport Department ) ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पॉलिसी में बदलाव किया गया है। -जिसके तहत अब बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन ( Electric vehicle ) चालकों को रोड टैक्स ( Road Tax ) नहीं देना होगा। -आदेश के अनुसार, 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा।
नई दिल्ली।
केजरीवाल सरकार ( Delhi Government ) ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ( Transport Department ) ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पॉलिसी में बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन ( Electric vehicle ) चालकों को रोड टैक्स ( Road Tax ) नहीं देना होगा।
आदेश के अनुसार, 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी माफ किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा माफ
दिल्ली सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2019 के तहत 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाली कुल गाड़ियों में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ करने का फैसला लिया है। हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
50 फीसदी ई-बसें
सरकार ने कहा है कि योजना के तहत खरीदी जाने वाली नई बसों में 50 फीसदी ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है। सरकार ने ई-बसों के लिए टेंडर भी किए हैं। पूरी दिल्ली में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी भी हो रही है। साथ ही मेन इलेक्ट्रिक बस रूट्स भी फाइनल किए गए हैं।