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दिल्‍ली हाईकोर्ट आज तय करेगी सीबीआई के स्‍पेशल डायरेक्‍टर अस्‍थाना की किस्‍मत

23 अक्‍टूबर को अदालत ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी। इस मामले में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था।
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rakesh asthana
दिल्‍ली हाईकोर्ट आज तय करेगी कि सीबीआई के स्‍पेशल डायरेक्‍टर अस्‍थाना की किस्‍मत

नई दिल्‍ली। केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) रिश्वत मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट आज सीबीआई के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्‍थाना की याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट के रुख के साथ ही स्‍पेशल डायरेक्‍टर के भाग्‍य का आज फैसला भी हो जाएगा। इससे पहले 23 अक्‍टूबर को हाईकोर्ट ने अस्‍थाना की याचिका को स्‍वीकार करते हुए आज के लिए सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी। कोर्ट ने 23 अक्‍टूबर को तत्‍काल इस मामले में अस्थाना की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी। इस मामले में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था।

भ्रष्‍टाचार का आरोप
दिल्‍ली हाईकोर्ट ने फैसला आने तक आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने को कहा था। इससे पहले सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी के खिलाफ रिश्वत लेने समेत कई गंभीर मामले हैं। आपराधिक षड्यंत्र के साथ भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। इसलिए अस्‍थाना के खिलाफ कार्रवाई जायज है।

एफआईआर रद्द करने की मांग
दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए अस्थाना के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि इस मांग को कोर्ट ने तत्‍काल खारिज कर दिया था। घूसखोरी के मामले में अस्थाना ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने का निर्देश दिए जाने की भी मांग की थी।

वर्मा ने कराया था मामला दर्ज
आपको बता दें कि 21 अक्‍टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्‍वत के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया था। दरअसल, मांस कारोबारी मोईन कुरैशी से जुड़े एक मामले में जिस एक आरोपी के विरुद्ध अस्थाना जांच कर रहे थे उससे शक गहरा रहा था। राकेश अस्थाना पर इस मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि इस मामले में अस्‍थाना ने अपने ही बॉस के खिलाफ सीवीसी से शिकायत की थी और उन्‍हीं पर रिश्‍वत लेने का आरोप लगाया था।

Published on:
29 Oct 2018 08:52 am