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फुटपाथ पर कब्जा कर सामान बेचने वालों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस भी दर्ज करा सकती है एफआईआर

फुटपाथ पर कब्जा कर सामान बेचने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस चला रही है ये अभियान।

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फुटपाथ पर कब्जा कर सामना बेचने वालों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस भी दर्ज करा सकती है एफआईआर

नई दिल्ली। दुकानों के आगे फुटपाथ और सर्विस रोड पर अपना सामान लगाने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्ती करने जा रही है। इन दुकानदारों को अब समझाया नहीं जा रहा सीधे उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही है। बता दें कि इन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करने की भी जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस खुद ही शिकायतकर्ता बनकर दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है।

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दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज

पुलिस ने बताया कि दुकानोें के आगे फुटपाथ या सर्विस रोड पर सामान बेचने वालों की वजह से पैदल चलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी पैदा करने वाले 100 से भी अधिक दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमे इसी साल दर्ज किए हैं।

आने-जाने वाले लोगों को होती है परेशानी

वहीं, डीसीपी विजय कुमार ने बताया, 'हमने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा-283 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके तहत उन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो फुटपाथ और सर्विस रोड, सरकारी जमीन पर कब्जे कर अपना सामान निकाल लेते हैं। इस वजह से आने-जाने वाले आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के दुकानदारों के खिलाफ वेस्ट दिल्ली के 12 पुलिस थाने मुकदमे दर्ज कर रही है।'

सड़कों पर चलने को मजबूर लोग

लोगों का भी कहना है कि दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और सर्विस रोड पर कब्जा करने से कई परेशानियां होती है। फुटपाथों पर कब्जा हो जाने की वजह से आम लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, मोबाइल सुनते हुए लोग सड़कों पर चलते हैं, ऐसे में झपटमारों के लिए वे आसान टारगेट बन जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के कब्जों से ट्रैफिक जाम भी होता है।

पुलिस भी करा सकती है केस दर्ज

इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वेस्ट दिल्ली पुलिस ने अभियान छेड़ा है। अगर जिले के सिपाही या हवलदार भी कहीं भी दुकानदारों द्वारा फुटपाथों और सर्विस रोड पर कब्जा होते देख रहे हैं तो वे भी केस दर्ज करा सकते हैं।

Updated on:
19 May 2018 09:43 am
Published on:
19 May 2018 10:09 am
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