विविध भारत

भारत सरकार ने जारी किए Unlock 2.0 के दिशा-निर्देश, जानिए किन पर मिली छूट और किस पर रहेगी पाबंदी

भारत सरकार ( india govt ) ने 1 जुलाई से लागू की अनलॉक के दूसरे चरण ( Unlock 2.0 ) की गाइडलाइंस। कोरोना के कहर ( Coronavirus Outbreak ) के चलते स्कूल-कॉलेजों, सिनेमा हॉल, मेट्रो ट्रेनों में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन ( coronavirus lockdown )। गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) द्वारा रात्रि कर्फ्यू ( night curfew ) की समयसीमा रात 10 से सुबह 5 बजे तक के लिए घोषित की गई।

2 min read
India Govt announces Unlock 2 guideline

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के कहर ( Coronavirus outbreak ) को देखते हुए भारत सरकार ( india govt ) ने सोमवार को अनलॉक के दूसरे चरण ( Unlock 2.0 ) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले Unlock 2.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने प्रक्रिया का विस्तार होगा। इसके अंतर्गत अंशकालिक ढंग से घरेलू विमान सेवा और यात्री ट्रेनों का संचालन शामिल है। जबकि तमाम क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) लागू रहेगा।

इस संबंध में गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा और केवल आवश्यक सेवाओं को ही इन इलाकों में अनुमति दी जाएगी। रात के कर्फ्यू ( night curfew ) की समयसीमा में और ढील दी गई है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

क्षेत्र के आधार पर दुकानों में एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति पहुंच सकते हैं। हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। रात्रि कर्फ्यू में छूट इसलिए दी गई है ताकि कई शिफ्ट्स में औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन के साथ ही स्टेट व नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही, माल की ढुलाई और बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद व्यक्तियों की अपने गंतव्य तक पहुंच आसान सके।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित ढंग से संचालन अनुमति दी गई है। इनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से आगे विस्तारित किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे की शुरुआत सोच समझकर की जाएगी।

वहीं, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह के साथ ही इनमें आने वाले बड़ी संख्या में आगंतुकों पर पहले की ही भांति पाबंदी रहेगी।

Unlock 2.0 के लिए नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

Updated on:
30 Jun 2020 06:30 am
Published on:
29 Jun 2020 11:03 pm
Also Read
View All
Petrol-Diesel Crisis: कोरिया-एमसीबी जिले में 8 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल का स्टॉक, बर्तन-जरिकेन में फ्यूल दिया तो खैर नहीं

Engineer died in Road Accident: रेत लोड ट्रैक्टर ने युवा इंजीनियर को मारी टक्कर, देखते ही SDM ने पहुंचाया अस्पताल, मौत

Newly Married Girl Suicide: सुहागरात पर नाबालिग पत्नी बोली- मैं किसी और को पसंद करती हूं, आपके साथ नहीं रहूंगी, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

Surajpur Additional Collector: सूरजपुर अपर कलेक्टर के खिलाफ जांच शुरु, करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप

Farmer Died: तेज आंधी-बारिश में गिरा पुआल से भरा लकड़ी का मचान, दबकर मर गया नीचे बैठा किसान, नहीं मानी बात