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नेशनल हेराल्ड मामला : स्वामी ने अदालत में इनकम टैक्स की रिपोर्ट जमाकर घोटाले का फिर किया दावा

स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपए की ईमारत पर कब्जा करने के लिए किया गया है।

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नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड के बहुचर्चित मामले में शनिवार को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट को आयकर विभाग के कुछ दस्तावेज सौंपे। इसमें कथित तौर पर नेशनल हेराल्ड मामले में किए गए घपले का जिक्र किया गया है। ट्रायल कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने यंग इंडियन कंपनी के खिलाफ भेजे गए आयकर विभाग के ऑर्डर की कॉपी पेश की। स्वामी ने कहा कि इस ऑर्डर से ये साबित होता है कि 2 हजार करोड़ की संपत्ति पाने के लिए साजिश रची गई थी। स्वामी के अनुसार कांग्रेसी नेताओं ने यंग इंडियन कंपनी के जरिये नेशनल हेराल्ड की मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए देने का जो दावा किया था वह गलत है। स्वामी का दावा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से कांग्रेसी नेता लाखों रुपये महीने का किराया हासिल कर रहे हैं। अदालत ने इन दस्तावेजों के सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश देकर 17 मार्च को सुनवाई करने को कहा है। इस केस की सुनवाई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही है।

क्या है है पूरा मामला
एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनी के पास नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व है। इस पर ९० करोड़ रुपए की देनदारी थी, जिसे 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने अपने जिम्मे ले लिया। यानी पार्टी ने कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद सोनिया गांधी , राहुल गांधी की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी वाली 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है।
इसके बाद एजेएल ने 10-10 रुपए के नौ करोड़ शेयर ‘यंग इंडियन’ को दे दिए। इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर मिल गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी 'यंग इंडियन' को मुफ्त में टीएजेएल का स्वामित्व मिल गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपए की ईमारत पर कब्जा करने के लिए किया गया।

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Published on:
20 Jan 2018 06:22 pm
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