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Article 370 हटने के बाद JK की नागरिकता लेने वाले पहले IAS Officer बने Naveen Kumar

Jammu and Kashmir से Article 370 हटने के बाद बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार केंद्र शासित प्रदेश के पहले स्थाई निवासी बन गए नवीन Article 370 खत्म होने के बाद Domicile Certificate पाने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं
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Article 370 हटने के बाद JK की नागरिकता लेने वाले पहले IAS अधिकारी बने Naveen Kumar
,Article 370 हटने के बाद JK की नागरिकता लेने वाले पहले IAS अधिकारी बने Naveen Kumar

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-kashmir ) से आर्टिकल 370 ( Article-370 ) हटने के बाद बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार ( IAS officer Naveen Kumar) केंद्र शासित प्रदेश ( Union Territory ) के पहले स्थाई निवासी बन गए हैं। नवीन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अधिवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate ) पाने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले प्रावधानों को वापस ले लिया। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।

आईएएस अधिकारी नवीन कुमार को जम्मू के बाहू में तहसीलदार रोहित शर्मा ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किया। दस दौरान उन्होंने कहा कि नवीन कुमार पुत्र देवकांत चौधरी के वर्तमान निवासी जम्मू गांधी नगर को यह सर्टिफिकेट दिया गया है। तहसीलदार ने बताया कि आवेदक को जम्मू-कश्मीर अनुदान नियम प्रमाणपत्र नियम 2020 के नियम 5 के निम्नलिखित खंड के संदर्भ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है। आपको बता दें कि नवीन कुमार बिहार के रहने वाले हैं और वर्ष 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

तहसीलदार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर में पिछले 15 साल से ज्यादा समय से रह रहा है। वह केंद्र शासित प्रदेश का स्थाई निवासी बनने का पात्र है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन को अभी तक 33,157 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 25 हजार लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा चुका है।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल-370 को हटाए जाने के
बाद डोमिसाइल कानून (संशोधन) को मंजूरी दी गई थी। डोमिसाइल कानून के तहत जो व्यक्ति यहां 15 साल से रह रहा है, वह प्रदेश का स्थाई निवासी बनने का हकदार है।

Updated on:
26 Jun 2020 06:31 pm
Published on:
26 Jun 2020 04:20 pm