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निर्भया केसः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन गुप्ता की याचिका, अपराध के वक्त नाबालिग होने का किया था दावा

Nirbhaya Case पवन ने की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई अपराध के वक्त खुद को बताया नाबालिग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

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निर्भया गैंगरेप में दोषी पवन गुप्ता

नई दिल्ली। निर्भया केस ( Nibhaya Case ) में दोषी पवन गुप्ता ( Pawan Gupta ) की याचिका सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। पवन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खुद को अपराध के वक्त नाबालिग बताया था।

वहीं पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि निचली कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया।

पवन के वकील का कहना था कि नाबालिग होने के दस्तावेज दाखिल किए बिना कोर्ट की ओर सेजल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया था।

नाबालिग होने का दावा
इससे पहले पवन के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिस समय अपराध हुआ था। उस समय पवन 17 साल और एक महीने का था। एपी सिंह ने कहा कि ऐसे में उसकी भूमिका को मामले में एक किशोर के रूप में माना जाना चाहिए।

आपको बता दें कि पवन गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका के बाद निर्भया की मां का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि आखिर ऐसे दरिंदों के पास इतन अधिकार क्यों है।

दोषी लगातार अपनी फांसी की तारीख आगे बढ़वाने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं और कानून की आड़ में बचे हुए हैं।

निर्भया की मां ने कहा कि मैं चाहती हूं अब निर्भया के सभी दोषियों को 1 फरवरी के दिन ही फांसी दी जाए।

Updated on:
21 Jan 2020 08:35 am
Published on:
20 Jan 2020 02:54 pm
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