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निर्भया केसः पिता बोले-हर नई याचिका पर बढ़ जाती है धड़कन, बने नई गाइडलाइन

Nirbhaya case पिता को सता रहा है हर याचिका पर डर बोले- दोषियों के याचिका दायर करने के लिए बने नई गाइडलाइन Supreme Court के आगे लगाई गुहार
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nirbhaya Father
निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

नई दिल्ली।निर्भया गैंगरेप मामले ( Nirbhaya Case ) में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कानून का सहारा लेकर लगातार निर्भया के दोषी ( Nirbhaya Culprits ) अपनी सजा से बचने की फिराक में लगे हुए हैं। ये कहना है कि निर्भया के पिता का। निर्भया के पिता ने एक फिर कोर्ट से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि हर नई याचिका ( Petition ) के साथ उनकी धड़कने बढ़ जाती हैं। इसके बाद क्या होगा? कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा?

निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से अपील की है कि दोषी कितनी याचिकाएं दायर कर सकते हैं, यह तय करने के लिए गाइडलाइन बनाई जाए ताकि उनकी बेटी को एक निर्धारित समय सीमा में न्याय मिल सके।

निर्भया के दोषियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, अब फांसी पक्की
आपको बता दें कि दोषी अक्षय की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद विनय और मुकेश भी अलग-अलग याचिकाएं अलग-अलग कोर्ट में दायर कर चुके हैं। इन्हीं में से मुकेश की एक याचिका पर कोर्ट ने 22 जनवरी को फांसी की तारीख आगे बढ़ा कर इसे 1 फरवरी कर दिया है।

निर्भया के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन की चुनौती को खारिज कर दिया। इस फैसले से उनका परिवार खुश है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि दोषियों को कोई रियायत न दी जाए। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करने के लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए, कि दोषी खुद को बचाने के लिए कितनी याचिकाएं दायर कर सकते हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले पवन ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि गैंगरेप के वक्त वो नाबालिग था, ऐसे में उसकी सजा नाबालिग की श्रेणी के तहत दी जाए। पवन गुप्ता की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके मुताबिक उस वक्त पवन नाबालिग नहीं था।

Published on:
21 Jan 2020 10:54 am