Highlights आतंक के वित्तपोषण मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया। आतंकी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।
नई दिल्ली। पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
गुजरांवाला आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने जेईएम के कुछ सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा शुरू आतंक के वित्तपोषण मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने मसूद अजहर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। सीटीडी ने न्यायाधीश के अनुसार जेईएम प्रमुख आतंक के वित्तपोषण में शामिल है और वह लोगों को गुमराह करने के लिए जेहादी साहित्य बेचता है।
उन्होंने बताया कि सीटीडी के एक निरीक्षक के अनुरोध पर एटीसी न्यायाधीश ने अजहर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अजहर अपने पैतृक शहर बहावलपुर में कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ है। भारत में फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाक के पंजाब प्रांत की पुलिस ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ अभियान शुरू किया था। इस मामले में गुजरांवाला में जेईएम के छह कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था।