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प्रिया प्रकाश को राहत, आंख मारने वाले वीडियो के खिलाफ दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

अभिनेत्री प्रिया प्रकाश के आंख मारने वाले वीडियो के खिलाफ हैदराबाद और मंबई में दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
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Aug 31, 2018
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नई दिल्ली। अपनी आंखों से इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके आंख मारने वाले वीडियो के खिलाफ हैदराबाद और मुंबई में दर्ज मुकदमे को कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

विवादित गाना पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी के प्रेम से जुड़ा था

प्रिया को उनके एक गाने 'ओरु अदार लव..' को लेकर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था। मलयालम अभिनेत्री ने अपने आंख मारने वाले वीडियो से काफी सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें कि जिस गाने पर विवाद हुआ था वो केरल के मालाबार क्षेत्र का एक पारंपरिक मुस्लिम गीत है। यह गाना पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्यार की व्याख्या करता है।

अभिनेत्री पर लगा था ये आरोप

वहीं, इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बता दें कि ये एफआईआर तेलंगाना, रजा अकादमी और जन जागरण समिति ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर चोट पहुंचाने के लिए प्रिया पर कराई थी।

कोर्ट ने मुकदमे को बताया बेबुनियाद

इस याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में गाने की गलत व्याख्या की वजह से कई समूहों और समितिओं की ओर से आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। लेकिन कोर्ट ने ने दर्ज मुकदमे को रद्दा करते हुए कहा कि फिल्म के गाने पर विवाद उठाना बेबुनियाद है। बता दें कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले को आधार माना है।

Published on:
31 Aug 2018 01:54 pm