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Delhi-NCR से उत्तराखंड आने वालों की होगी Corona Test, पॉजिटिव को नहीं मिलेगा प्रवेश

दिल्ली में कोरोना संक्रमण में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिख रहा अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट को कर रहे अनिवार्य
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ( coronavirus in Delhi ) में आई तेजी का असर अब अन्य राज्यों में भी दिखाई देना लगा है। यही वजह है कि अब अन्य राज्य दिल्ली से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट ( Coronavirus Test ) को अनिवार्य कर रहे हैं। इस क्रम में उत्तराखंड सरकार ( Government of Uttarakhand ) ने दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाने से इनकार

उत्तराखंड सरकार के अनुसार दिल्ली-NCR से आने वाले लोगों के लिए देहरादून एयरपोर्ट, ISBT और रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट कराने की व्यवस्था की गई है। टेस्ट के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर यात्री को वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य हर स्तर पर पूरी तैयारी करके रखी हुई है। इसके लिए राज्य की सीमाओं पर कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जबकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग की जा रही है।

कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन

आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना मामलों में तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह दिशा निर्देश 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों को अपने यहां कोरोना की स्थिति के हिसाब से नाइट कर्फ्यू समेत अन्य फैसले लेने की अनुमति है। हालांकि कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार से चर्चा करनी होगी।

उड़ानों की आवाजाही पर रोक

वहीं,कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। 31 दिसंबर तक भारत में न तो कोई कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आ पाएगी और न ही यहां से उड़ान भर पाएगी। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "ये प्रतिबंध डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) द्वारा अनुमोदित कार्गो संचालन और सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।"

Updated on:
26 Nov 2020 08:27 pm
Published on:
26 Nov 2020 08:19 pm
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