ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने IT रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी है, जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से कहा कि है इनका पालन किया जाना चाहिए। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच लंबे टकराव के बाद ट्विटर नए आईटी नियमों को लागू करने के लिए सहमत हो गया है। ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने IT रूल्स, 2021 को लागू कर लिया है और भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी है, जो स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा।
ट्विटर ने रखा अपना पक्ष
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अमित आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नियमों का पालन नहीं किया है। दूसरी ओर, ट्विटर ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने नियमों का पालन किया है और एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत ठहराया।
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दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीते हफ्ते याचिका दाखिल की गई थी। इस अर्जी में ट्विटर को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके तहत सोशल मीडिया नेटवर्कों को इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा।