-Unlock 3.0 Guidelines: देशभर में कोरोना ( Covid-19 Virus ) का कहर जारी है। -एक दिन में 48,513 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है। -इसी बीच गृह मंत्रालय ( MHA Guidelines ) ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 ( Unlock 3.0 ) को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है।-नए दिशानिर्देश के अनुसार, स्कूल और कॉलेजों ( School College ) को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा।-इसके अलावा कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) में अब भी सख्ती जारी रहेगी और पाबंदियां भी जारी रहेंगी।

नई दिल्ली।
Unlock 3.0 Guidelines: देशभर में कोरोना ( COVID-19 virus ) का कहर जारी है। एक दिन में 48,513 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है। इसी बीच गृह मंत्रालय ( MHA Guidelines ) ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 ( Unlock 3.0 ) को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए दिशानिर्देश के अनुसार, स्कूल और कॉलेजों ( School College ) को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। वहीं, सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) में अब भी सख्ती जारी रहेगी और पाबंदियां भी जारी रहेंगी। वहीं, अन्य इलाकों के लिए सशर्तों के साथ और राहत दी गई है।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती
अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती रहेगी। 31 अगस्तक तक इन इलाकों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी होगी। वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी।
अन्य इलाकों में खुलेंगे जिम
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर कई मामलो में छूट दी गयी है। 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल आदि बंद रहेंगे।
बुजुर्गों और बच्चों के लिए गाइडलाइन
अनलॉक 3 में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कोरोना संक्रमण के फैलने की अधिक संभावना रहती है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का अनिवार्य
नई गाइडलाइन के अनुसार, अनलॉक के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पहले की ही तरह मास्क पहनना अनिवार्य होगा। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी।