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Unlock 4.0: क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध?

Union Ministry of Home Affairs ने शनिवार को Unlock 4.0 Guidelines जारी कर दी व्यक्तियों और वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा
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Unlock 4.0: क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध?
Unlock 4.0: क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध?

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने शनिवार को अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस ( Unlock 4.0 Guidelines ) जारी कर दी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक 4.0 ( Unlock 4.0 ) के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जबकि इस तरह के आवागमन के लिए कोई अलग से Permission / Approval or e-Permit की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) ने एक बयान में कहा, केंद्र सरकार ( Central Government ) के पूर्व परामर्श के बिना, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन ( Lockdown ) (State / District / Subdivision / City / Village level) को नहीं लगाएंगी।

आईएएनएस के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने बयान में यह भी कहा कि दुकानदारों को कस्टमर्स के बीच पर्याप्त फिजीकल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। केंद्र ने Arogya Setu Mobile App के उपयोग पर भी जोर दिया और लोगों से इसका उपयोग जारी रखने का आग्रह किया।
मंत्रालय ने संवेदनशील व्यक्तियों (65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, किसी बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) को अगर आवश्यक कार्य नहीं है तो घर पर ही रहने की सलाह दी है।

वहीं, Unlock-4 में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा स्कते हैं। Home Ministry Guidelines में यह जानकारी दी गई। छात्र ऐसा अभिभावक की लिखित सहमति से कर सकते हैं। Home Ministry ने अपनी Guidelines में यह भी कहा कि PHD जैसे रिसर्च स्कॉलर्स और प्रयोगशालाओं की जरूरत वाले तकनीकी या Business programs के परास्नातक छात्रों को भी इजाजत दी जा सकती है। लेकिन इसकी इजाजत Higher Education Department के Home Ministry के साथ संपर्क के बाद ही दी जाएगी। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में COVID-19 के मामलों को देखते हुए भी यह निर्णय लिया जाएगा।"

Updated on:
29 Aug 2020 11:03 pm
Published on:
29 Aug 2020 10:57 pm
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