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Corona से जंग जीतकर घर लौटे मरीज का स्‍वागत करना पड़ा महंगा, जानें कैसे बढ़ी मुश्किल

देशभर में लगातार बढ़ रहा है Coronavirus का संकट Corona से जंग जीतकर घर लौटने वाले शख्स का स्वागत करना लोगों को पड़ा महंगा Maharashtra के औरंगाबाद का मामला

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कोरोना से जंग जीतकर लौटे शख्स का स्वागत पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोविड-19 ( Covid 19 ) महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं 19 हजार से ज्यादा लोग इस घातक बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच ये रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा है। यही वजह है कि जब कोई मरीज कोरोना ( corona Patients ) से ठीक होता है तो उसका जोरदार स्वागत किया जाता है।

लेकिन ऐसा ही एक स्वागत कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। मामला महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के औरंगाबाद जिले का है। यहां के वैजापुर में जब एक कोरोना मरीज जंग जीतकर लौटा का उसका जोरदार स्वागत ( Welcoming ) किया गया। लोगों को क्या पता था कि ये स्वागत उन्हें महंगा पड़ेगा। आईए जानते हैं पूरा मामला

महाराष्‍ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में दो लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं महाराष्‍ट्र के औरंगाबाद जिले के वैजापुर क्षेत्र में लोगों को यहां कोरोना को मात देकर ठीक होकर घर लौटे मरीज का स्‍वागत करना महंगा पड़ गया है।

दरअसल जब मरीज कोरोना से जंग जीतकर लौटा तो उसके स्वागत में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। इन सभी लोगों ने इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing Violations ) का ध्यान रखा और ना कुछ अन्य नियमों का। लिहाजा मुश्किल तो बढ़ना ही थी।

पुलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी के मुताबिक कोरोना को मात देकर लौट रहे सख्‍स का जहा स्‍वागत किया वहां आसपास का इलाका कंटेनमेंट जोन एरिया था। बावजूद कोरोना को हराकर लौटे शख्स का पहले अंबेडकर चौक और फिर उनके घर पर स्वागत किया गया।

नगर परिषद के पूर्वा उपाध्यक्ष भी शामिल
कोरोना गाइडलान का उल्लंघन करने वाले जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें वैजापुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी शामिल हैं।

ये मामला किया दर्ज
पुलिस अधिकारी के मुताबिक सोशल डिस्‍टेसिंग का उलंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Updated on:
07 Jul 2020 03:46 pm
Published on:
07 Jul 2020 02:36 pm
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